
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार धारदार हथियार जब्त किए हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों में से दो का संबंध भारतीय खाद्य निगम (FCI) के एक कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले से है। यह घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र में सामने आई।
FCI के सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी ध्रुव कुमार यादव चावल से भरी रैक खाली कराने के शासकीय कार्य में लगे थे। 30 जुलाई को नरेश उत्तमराव कोटलवार ने शिकायत दर्ज कराई कि अभिषेक जाल उर्फ भालू और उसके साथी ने उन्हें रोककर विवाद किया और मारपीट की।
मारपीट में कर्मचारी को चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए हाईटेक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया, जिससे शासकीय कार्य प्रभावित हुआ।
इस शिकायत के आधार पर मोहन नगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 538/2026 दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5), 121(1), 132, 221 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया।
जांच के बाद, पुलिस ने 7 अगस्त को अभिषेक जाल उर्फ भालू (24), निवासी धमधा नाका, दुर्ग और दुर्गेश महानंद (19), निवासी कैलाश नगर, दुर्ग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस प्रकरण में प्रयुक्त धारदार हथियार भी जब्त किया। दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
बिजली नगर में हथियार लेकर घूम रहे थे तीन युवक
दूसरी कार्रवाई पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने की। पुलिस के मुताबिक, 6 अगस्त को क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बिजली नगर, भिलाई-03 के पास तीन युवक धारदार हथियार लेकर घूम रहे हैं और आने-जाने वाले लोगों को भयभीत कर रहे हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस ने तीनों युवकों को पकड़कर तलाशी ली तो उनके कब्जे से तीन धारदार हथियार बरामद हुए। हथियारों को विधिवत जब्त कर लिया गया।
तीनों पर अलग-अलग केस, आर्म्स एक्ट में गिरफ्तारी
पुरानी भिलाई पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग अपराध दर्ज किए। एम. अजय राय उर्फ आशीष (22), निवासी दक्षिण डबरापारा के खिलाफ अपराध क्रमांक 414/2026, रोशन यादव (25), निवासी न्यू खुर्सीपार के खिलाफ अपराध क्रमांक 415/2026 और राजेश कुमार साहू (20), निवासी दक्षिण डबरापारा के खिलाफ अपराध क्रमांक 416/2026 दर्ज किया गया।
तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
तीन अलग तरह के धारदार हथियार जब्त
पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बटनदार धारदार हथियार, एक लोहे का धारदार हथियार और एक लोहे का छुरीनुमा धारदार हथियार जब्त किया है। वहीं मोहन नगर पुलिस ने FCI कर्मचारी से मारपीट के मामले में घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार जब्त किया है।