
दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पहले मामले में शिकायतकर्ता ने उरगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी 19 सितंबर 2026 को सुबह करीब 9:30 बजे स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी। वह स्कूल नहीं पहुंची। परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति पर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताई थी। पुलिस ने धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग को सकुशल दस्तयाब किया। बालिका ने बाल कल्याण समिति (CWC) और न्यायालय के सामने धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान दिया। इसमें उसने बताया कि आरोपी मुकेश यादव उसे बहला-फुसलाकर ले गया था। उसने जबरदस्ती छेड़छाड़ करने और पहले भी दुष्कर्म करने की बात बताई।
इसके बाद पुलिस ने मामले में धारा 65(1), 74 बीएनएस और धारा 4, 8 पॉक्सो एक्ट जोड़ी। आरोपी मुकेश यादव पिता भारत यादव (19), निवासी धंवईपुर, थाना कटघोरा, जिला कोरबा को 6 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। उसे विशेष न्यायालय (एफटीएससी) कोरबा में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पानी टंकी के पास 8 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी पकड़ा
दूसरे मामले में उरगा थाना की पेट्रोलिंग टीम को 5 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि दर्राभाठा पानी टंकी के पास आम जगह पर एक व्यक्ति कच्ची महुआ शराब रखकर बेच रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी अजीत खुंटे को पकड़ा। उसके पास से 8 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।