
लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इन कोर्ट में पब्लिक एग्जाम में नकल और गलत तरीकों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी।
2024 के एक्ट के तहत बनाई गईं स्पेशल कोर्ट
यह व्यवस्था पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत की गई है। नोटिफिकेशन में एक्ट की धारा 12-क की सब-सेक्शन (2) का जिक्र है। इसी के तहत राज्य शासन ने तीन जिलों के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट को स्पेशल कोर्ट के रूप में डेजिग्नेट किया है।
चीफ जस्टिस से सलाह के बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र से परामर्श के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने संबंधित डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को नोटिफिकेशन की कॉपी भेजकर जरूरी निर्देश दिए हैं।
तीनों स्पेशल कोर्ट अपने-अपने ज्यूरिस्डिक्शन में आने वाले परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी।