स्कूल शिक्षा विभाग में अब अधिकारी, शिक्षक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी कागज पर आवेदन देकर छुट्टी नहीं ले सकेंगे

Chhattisgarh Crimesस्कूल शिक्षा विभाग में अब अधिकारी, शिक्षक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी कागज पर आवेदन देकर छुट्टी नहीं ले सकेंगे। अवकाश के लिए उन्हें विभागीय एचआरआईएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने 23 अक्टूबर को नया आदेश जारी कर ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने जून 2026 में ही ऑनलाइन आवेदन और अवकाश स्वीकृति की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई जिलों में कर्मचारी ऑफलाइन आवेदन दे रहे थे और अधिकारी भी उन्हें मंजूरी दे रहे थे।

इसकी जानकारी मिलने पर डीपीआई ने दोबारा आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि अब छुट्टी के आवेदन और स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही होगी। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

पहले जारी आदेश और नए आदेश में क्या अंतर है?

सख्ती का स्तर पूर्व के निर्देशों में एचआरआईएमएस पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू तो की गई थी, लेकिन ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे थे। इस नए आदेश में ऑफलाइन व्यवस्था को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अधिकारियों की छूट खत्म पहले जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर अधिकारी ऑफलाइन आवेदन पर छुट्टी स्वीकृत कर देते थे। अब नए आदेश के तहत ऑफलाइन आवेदन पर की गई कोई भी स्वीकृति अमान्य मानी जाएगी। केवल ऑनलाइन ही मान्य होगा।

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