
बरामद शराब के संबंध में आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत गैर-जमानती प्रकरण दर्ज किया गया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। सहायक आबकारी अधिकारी श्री रविन्द्र पाण्डेय ने कहा कि जिले में अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। आमजन से भी अपील की गई है कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन अथवा बिक्री की जानकारी तत्काल आबकारी विभाग अथवा प्रशासन को दें, ताकि समाज में सुरक्षित एवं नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्रवाई में आबकारी वृत्त मुंगेली प्रभारी श्री जय सिंह मरकाम, आबकारी आरक्षक श्री राजेश कुमार पटेल, श्री जयेंद्र नंदागौरी, श्री शुभम चंद्राकर एवं सैनिक श्री गणेश जायसवाल शामिल रहे।