छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कॉलोनी विकास की अनुमति निरस्त होने के बावजूद टुकड़ों में जमीन बेचने की शिकायत पर कार्रवाई शुरू हो गई

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कॉलोनी विकास की अनुमति निरस्त होने के बावजूद टुकड़ों में जमीन बेचने की शिकायत पर कार्रवाई शुरू हो गई है। रायपुर रोड पर सेक्टर D के पास मंडपम भवन के बाजू में अवैध कालोनी और प्लाटिंग की जांच के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 10 सदस्यीय जांच समिति गठित की है।

जांच समिति की रिपोर्ट में शिकायत सही पाए जाने पर नगर निगम, नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) और 292 (च) के प्रावधानों के तहत कॉलोनी और समस्त जमीन का अधिग्रहण कर सकता है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम भूखंडों के किसी भी अंतरण या अंतरण के करार को शून्य घोषित कर सकता है। साथ ही आरोपी बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कलेक्टर ने समिति को जल्द जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।

ये है पूरा मामला

मामला शैलेंद्र कुमार जायसवाल (कॉलोनाईजर) और अन्य भूस्वामियों से जुड़ा है। इन्हें ग्राम तिफरा स्थित भूमि पर संयुक्त संचालक नगर और ग्राम निवेश के विकास अनुज्ञा पत्र (Development Permit) के जरिए 29 जनवरी 2003 को विकास अनुज्ञा प्रदान की थी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर ने 16 फरवरी 2006 को आवासीय कॉलोनी विकास की अनुमति दी गई थी। हालांकि, एडिशनल कलेक्टर के आदेश 28 नवंबर 2008 को यह विकास अनुज्ञा और कॉलोनी विकास की अनुमति निरस्त कर दी थी।

न्यायालय ने आदेश स्थिर रखा

इसके बाद कॉलोनाईजर शैलेंद्र जायसवाल ने न्यायालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग के समक्ष अपील की। मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन कर अतिरिक्त एडिशनल की ओर से प्रकरण क्र. 15/अ-89(15)/2006-07 में पारित आदेश 28 नंवबर 2008 को विधि सम्मत होने से स्थिर रखा गया है।

अपीलार्थी शैलेन्द्र जायसवाल की अपील अमान्य की गई। लेकिन शैलेंद्र कुमार एवं अन्य ने कॉलोनी विकास अनुमति निरस्त होने के बाद भी टुकड़ों में अवैध प्लाटिंग कर बेचने की शिकायत मिली है।

भूमि के अवैध विक्रय की जांच होगी

सीजी कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन और शर्तों 2013 और छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग (2) प्रावधानों का उल्लंघन है। इसलिए तिफरा के सेक्टर डी स्थित भूमि के अवैध विक्रय की जांच के लिए कलेक्टर ने जांच समिति का गठन किया है।

ये हैं जांच समिति में

राजस्व और नगर निगम के अधिकारियों को मिलाकर कलेक्टर ने जांच समिति का गठन किया है।

मनीष साहू, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर गरिमा ठाकुर, तहसीलदार, बिलासपुर भानू प्रसाद पटेल, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर राजीव स्वर्णकार, उप पंजीयक, बिलासपुर अनुपम तिवारी, भवन अधिकारी, नगर पालिक निगम, बिलासपुर एस. पी. साहू, कार्यपालन अभियंता, जोन क्र. 02, नगर पालिक निगम, बिलासपुर आशीष पाण्डेय, उप अभियंता भवन शाखा, नगर पालिक निगम बिलासपुर राघवेंद्र सिंह राजपूत, उपअभियंता, भवन शाखा, नगर पालिक निगम, बिलासपुर जुगल किशोर सिंह, उपअभियंता, भवन शाखा, नगर पालिक निगम, बिलासपुर ऋतुराज अवस्थी, हल्का पटवारी, तिफरा शामिल है।