राजधानी रायपुर में अवैध प्लाटिंग करने वाले जमीन कारोबारियों पर निगम ने अब सख्ती करना शुरू कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने कॉलोनी विकास अनुज्ञा और नगर निगम की अनुमति के प्लाट वाले तीन परिवार के 17 आरोपियों पर FIR कराया है। मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है। आरोपियों पर पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट के जरिए बिल्डरों और दलालों से मिलीभगत कर बिना अनुमति प्लाटिंग और बिक्री करने का आरोप है। यह शिकायत सहायक अभियंता अरविंद राहुल ने थाने में की थी। बता दें कि 13 महीने पहले तहसीलदार ने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी, नगर निगम ने अब जाकर केस दर्ज कराया है।बिना अनुमति प्लाट बेचा
थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, आरोपियों ने गुलमोहर पार्क के पीछे खसरा नंबर 844/1 रकबा 0.9054 हेक्टेयर जमीन पर बिना कॉलोनी विकास अनुज्ञा और नगर निगम की अनुमति के प्लाट बेचे है।
आरोपियों ने जिन परिवारों को जमीन बेची उन्हें सड़क, नाली, बिजली जैसी सुविधाएं देने का झांसा दिया है। बताया जा रहा है आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हाे सकता है।इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ है केस
स्वामी नरेन्द्र, जय प्रकाश, अजय, रमा, ललिता, अनिता, सविता सोनकर, महेश कुमार, रवि प्रकाश, भीमा उर्फ सोहन लाल, राम दुलारे और ईश्वर कुमार, संतोषी बाई, शिवकुमार, महेंद्र साहू, शिवबाई साहू और भावाबाई साहू के खिलाफ छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) केस दर्ज हुआ है।