कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना के निर्देश पर मिशन वात्सल्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि 16 वर्षीय किशोरी का विवाह 19 वर्षीय युवक से तय किया गया था। योगेश ग्राम लंजोड़ा, थाना फरसगांव का निवासी है।
विवाह के लिए दोनों की कानूनी आयु से कम
दस्तावेजों के अनुसार, लड़के की जन्मतिथि 23 सितंबर 2006 और लड़की की जन्मतिथि 7 फरवरी 2009 है। दोनों की उम्र विवाह के लिए कानूनी आयु से कम है। अनाथ यशोदा अपने दादा-दादी के साथ रहती है।
समझाइश के बाद दोनों परिवार बाल विवाह रोकने पर हुए राज़ी
टीम ने दोनों परिवारों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और इसके कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। समझाइश के बाद परिवार वालों ने बच्चों के बालिग होने के बाद ही विवाह कराने की सहमति दी।
इस कार्रवाई में जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेन्द्र सोनी, परियोजना अधिकारी संजय पोटावी, संरक्षण अधिकारी जयदीप नाथ समेत पुलिस विभाग के अधिकारी और ग्राम के वरिष्ठजन मौजूद थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले में बाल विवाह रोकने का स्पष्ट संदेश गया है।