छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक सीएएफ महिला आरक्षक की शिकायत पर बीजापुर के डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और गर्भवती होने पर जबरन अबॉर्शन कराया।
दरअसल, डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके डौंडी ब्लॉक के ग्राम अंवारी निवासी है और वर्तमान में बीजापुर में पदस्थ हैं। डौंडी क्षेत्र की रहने वाली सीएएफ महिला आरक्षक ने आरोप लगाया है कि उनका परिचय वर्ष 2017 में हुआ था। जब दोनों डौंडी स्थित आईटीआई में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान उनकी बातचीत हुई और फिर दोस्ती के बाद प्रेम में बदल गई। महिला ने बताया कि दिलीप ने शादी का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना शुरू किया।
आईटीआई पढ़ाई के दौरान कराया अबॉर्शन
महिला ने आरोप लगाया कि स्वजातीय होने और आईटीआई में पढ़ाई के दौरान उनके और दिलीप उइके के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। मार्च 2017 में महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई। जब उसने यह जानकारी दिलीप को दी तो उन्होंने कहा कि अभी पढ़ाई पूरी हो जाए और स्थिति स्थिर हो उसके बाद शादी और बच्चे पर विचार किया जाएगा। इसके बाद महिला ने बताया कि दिलीप ने उसे झांसा देकर जबरदस्ती दवा देकर गर्भपात करवाया।
पढ़ाई, कोचिंग और अन्य खर्चों के लिए दिए पैसे
अगस्त 2017 में महिला की पुलिस विभाग में नौकरी लग गई। जबकि दिलीप उइके ने दुर्ग साइंस कॉलेज से आगे की पढ़ाई शुरू की। शुरूआत में वह हॉस्टल में रहे और बाद में किराए के मकान में रहने लगे। महिला ने आरोप लगाया कि शादी की उम्मीद और संबंध के चलते उनकी पढ़ाई, कोचिंग और अन्य खर्चों के लिए नियमित रूप से हर महीने 4-5 हजार रुपये उनके खाते में भेजे। इसी दौरान मिलने पर दिलीप शादी का वादा करते हुए लगातार शारीरिक संबंध बनाए रखते थे।
2020 में PSC पास कर बना डिप्टी कलेक्टर
पीएससी परीक्षा में सफल होने के बाद वर्ष 2020 में दिलीप उइके डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए और उन्हें बीजापुर में पोस्टिंग मिली। नौकरी मिलने के बाद जब महिला ने शादी के लिए दबाव डाला तो आरोपी ने उसे बार-बार झांसा दिया कि अभी स्थिति ठीक नहीं है। पहले वह अपने करियर में सैटल हो जाए उसके बाद शादी की जाएगी।
पीड़िता ने बताया कि फरवरी 2023 में दिलीप ने उसके नाम पर एक मारुति कार (बेजा) खरीदी। जिसका वाहन क्रमांक CG 24T3967 है। फरवरी 2024 में दिलीप ने कार का लोन अपने खाते से महिला के खाते में ट्रांसफर कराकर कार को अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लिया।
डिप्टी कलेक्टर ने महिला को अंडमान घुमाया
दिसंबर 2024 में आरोपी दिलीप ने महिला को अंडमान ले जाकर 2 से 6 दिसंबर तक शारीरिक संबंध बनाए। लगभग एक माह बाद महिला को फिर से गर्भवती होने की जानकारी हुई, जिसे बताने पर दिलीप ने उसे बीजापुर बुलाया। महिला का आरोप है कि जनवरी 2024 में लगभग एक सप्ताह उसके शासकीय आवास में रही और इसी दौरान आरोपी ने समाज में बदनामी का डर दिखाकर 13 जनवरी 2025 को उसे जबरदस्ती गर्भपात की दवा दी।
दवा लेने के बाद बिगड़ी महिला की तबीयत
महिला ने बताया कि दवा लेने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद दिलीप ने मंदिर में शादी का आश्वासन दिया। इसके बावजूद फरवरी और मार्च 2025 में उसने बार-बार शादी का झांसा देकर महिला के साथ फिर शारीरिक संबंध बनाए और पैसे की मांग की। इस दौरान महिला ने बैंक से लोन लेकर कुल तीन लाख 30 हजार रुपए दिलीप के खाते में ट्रांसफर किए।
मई 2025 में महिला तीसरी बार गर्भवती हुई। लेकिन दिलीप ने शादी का झांसा देकर 15 मई 2025 को उसे जबरदस्ती गर्भपात की दवा दी। बार-बार फोन करने के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब विवाद बढ़ा तो 2 जून 2025 को दिलीप महिला से विवाह के वादे से मुकर गया।
अपराध दर्ज कर लिया गया है – एएसपी
इस मामले पर एएसपी मोनिका ठाकुर ने कहा कि महिला की शिकायत पर डौंडी थाने में बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
वहीं इस मामले में बीजापुर में डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया। लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।