गौरेला-पेंड्रा मरवाही जिले के नेवरी नवापारा में हुए हमले के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया

Chhattisgarh Crimesगौरेला-पेंड्रा मरवाही जिले के नेवरी नवापारा में हुए हमले के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। द्वितीय एडीजे एकता अग्रवाल की अदालत ने आरोपी नरेंद्र राठौर को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

घटना 26 जून 2024 को हुई थी। आरोपी नरेंद्र राठौर ने पुरानी रंजिश के चलते सुरेश चौधरी पर टंगिया से हमला किया था। हमले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया।

अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने उसे जेल में श्रम सहित सजा भुगतने का आदेश दिया है।