पिथौरा महासमुन्द
*शिखा दास *छग क्राईम्स
जेराभरन डोंगरीपाली धान उपार्जन केन्द्र मे1,39,80,343रूका गबन
*एक करोड़ उनचालीस लाख अस्सी हज़ार रू का धान घोटाला
✴️आपरेटर समिति प्रभारी भारत मांझी प्रबंधक ओमप्रकाश नायक के खिलाफ जुर्म दर्ज
✴️ कम्प्यूटर आपरेटर भारतमांझी फरार
शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. शाखा सांकरा प्रमोद मांझी पिता डोलामणि मांझी (उम्र 52 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 5 कौशल्या बिहार कॉलोनी, बसना) ने थाना प्रभारी सांकरा को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में उल्लेख है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान गठित जांच दल – जिसमें सहकारिता निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षक पिथौरा शामिल थे – ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. जेराभरन पं.क्र. 877 के धान उपार्जन केन्द्र डोंगरीपाली (छः) का परीक्षण किया।
जांच में पाया गया कि केन्द्र में 4426.78 क्विंटल मोटा धान की कमी है।
जिसकी कीमत प्रति क्विंटल ₹3100 की दर से ₹1,37,23,018 (एक करोड़ सैंतीस लाख तेईस हजार अठारह रुपये) आंकी गई। इसी तरह 10,293 नग पुराने बारदाने की कमी पाई गई, जिसकी कीमत प्रति नग ₹25 की दर से ₹2,57,325 (दो लाख सत्तावन हजार तीन सौ पच्चीस रुपये) होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर ₹1,39,80,343 (एक करोड़ उनचालीस लाख अस्सी हजार तीन सौ तैंतालीस रुपये) का गबन सामने आया।
जांच के समय धान खरीदी केन्द्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर आपरेटर भारत मांझी उपस्थित नहीं था।
समिति प्रबंधक व अन्य सहकर्मियों के कथन के अनुसार भारत मांझी फरार है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कमी जानबूझकर की गई है।
जांच प्रतिवेदन में धान खरीदी केन्द्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर भारत मांझी तथा समिति प्रबंधक ओमप्रकाश नायक को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है।
इस संबंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. शाखा सांकरा द्वारा थाना सांकरा को दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। थाना सांकरा पुलिस ने धारा 316 (3), 316 (5), 318 (3) बीएनएसएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कहा है कि दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
जांच में उक्त अनियमितता के संबंध में धान खरीदी केन्द्र डोंगरीपाली छः के प्रभारी व कम्प्युटर आपरेटर भारत मांझी तथा समिति प्रबंधक ओमप्रकाश नायक दोषी पाये गये हैं.
जिनके द्वारा 1,39,80,343 रूपये के धान व बारदाने का धोखाधड़ी कर गबन किया गया है.
मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी भारत मांझी और ओमप्रकाश नायक के खिलाफ धारा 3(5)-BNS, 316(3)-BNS, 316(5)-BNS, 318(3)-BNS के तहत अपराध कायम किया गया है.