राजधानी रायपुर में रहने वाली एक युवती का अपने से 11 साल छोटे उम्र के नाबालिग से अफेयर का मामला सामने आया

Chhattisgarh Crimesराजधानी रायपुर में रहने वाली एक युवती का अपने से 11 साल छोटे उम्र के नाबालिग से अफेयर का मामला सामने आया है। जहां 28 साल की युवती ने 17 साल के लड़के से दोस्ती की फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। जब युवती ने लड़के से शादी करने की बात रखी तो लड़का पीछे हट गया। मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। जिसके बाद युवती ने 50 लाख की डिमांड की और नहीं देने पर थाने में शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं, यह मामला महिला आयोग भी पहुंचा। जहां लड़की ने ये बयान दिया कि उसे लड़के के उम्र के बारे में मालूम नहीं था। महिला आयोग ने इस मामले में सुनवाई से साफ मना कर दिया है। अब जानिए क्या है पूरा मामला

 

रायपुर की 28 साल की युवती ने बुधवार (17 सितंबर) को आयोग में पेश होकर शिकायत की थी। युवती ने कहा एक लड़के ने उसका शारीरिक शोषण किया है। इसके अलावा उसने लड़के से 50 लाख रुपए की मांग भी की थी। युवती ने लड़के से शादी भी करना चाहती थी।

 

वहीं नाबालिग के माता-पिता जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने आयोग के सामने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और स्कूल दस्तावेज पेश कर यह साबित किया कि उनका बेटा केवल 17 साल का है। जिसके बाद महिला आयोग ने इस मामले को बाल आयोग को सौंपने की बात कही है।

 

अपने से छोटे उम्र के लड़कों से संबंध बनाने से बचे – महिला आयोग

 

अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने कहा कि लड़का नाबालिग है, इसलिए मामले को बाल संरक्षण आयोग भेज रहे हैं। लड़कियों को अपने से छोटे और नाबालिग लड़कों से अवैध रिश्ते बनाने से बचना चाहिए। शादी की कानूनी उम्र से भी 4 साल छोटा है लड़का

 

वहीं युवती ने आयोग को बताया कि उसे यह मालूम ही नहीं था कि लड़का नाबालिग है। फरवरी 2025 में जब वह पुरानी बस्ती थाना पहुंची, तब उसे उसकी वास्तविक उम्र का पता चला। युवती और लड़के के बीच 11 साल का अंतर है। जबकि लड़का शादी की कानूनी उम्र से भी 4 साल छोटा है।

 

आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने स्पष्ट किया कि यह मामला महिला आयोग के दायरे में नहीं आता। क्योंकि इसमें नाबालिग शामिल है। आयोग ने यह मामला बाल संरक्षण आयोग को भेजने का आदेश दिया है। साथ ही बाल आयोग को पत्र भी भेजा जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई वहीं से हो।

 

युवती ने की 50 लाख की डिमांड

 

अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि लड़की से पूछा गया कि आप 11 साल छोटे लड़के से रिलेशन में कैसे आई। वह ठीक-ठाक जवाब नहीं दे पाई। लड़की ने 50 लाख की डिमांड की और शादी करने की बात भी कही। दस्तावेज के अनुसार लड़के की उम्र 17 साल है। हमने युवती को समझाया। लेकिन वह कहने लगी कि उसका दैहिक शोषण हुआ है। लड़के के खिलाफ कार्रवाई करिए। हम दोनों ही काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि लड़का नाबालिग है। शादी की कानूनी उम्र 21 वर्ष से वह 4 साल छोटा है। इसलिए मामले को बाल संरक्षण आयोग भेजने का फैसला किया।

 

जांच में पता चला कि लड़की के खिलाफ लड़के के माता-पिता ने भी बाल संरक्षण आयोग में केस किया है। मामले का निराकरण वही से किया जाएगा।