मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले में रेत-गिट्टी का अवैध परिवहन करते 6 वाहन पकड़ाए

Chhattisgarh Crimesमनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले में रेत-गिट्टी का अवैध परिवहन करते 6 वाहन पकड़ाए है। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर जिला खनिज दल, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने 2 दिनों में झगराखंड, तेन्दुडांड़ और भल्लौर क्षेत्रों में संयुक्त कार्रवाई की।

इस संयुक्त दल ने हसदेव और हसिया नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया और झगराखंड क्षेत्र से 4 ट्रैक्टर और 1 टिप्पर, भल्लौर क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर वाहन को अवैध परिवहन में संलिप्त पाते हुए जब्त किया।

अलग-अलग धाराओं में हुई कार्रवाई

जब्त वाहनों में से एक ट्रैक्टर वाहन को कलेक्टोरेट परिसर में तथा शेष पांच वाहनों को झगराखंड थाने में रखा गया है। वाहनों के खिलाफ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

इसके अलावा ग्राम बिछियाटोला में शिशुपाल पनिका के नाम से स्वीकृत खनिज रेत अस्थायी भंडारण अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के उपनियम 7(4) के तहत कार्रवाई करते हुए 50 हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया गया, जिसे खनिज मद में जमा कराया गया है।

प्रतिबंधित समय अवधि में हो रहा था रेत खनन

खनिज निरीक्षक आदित्य मानकर ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य में रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

बावजूद इसके कुछ क्षेत्रों में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।