सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया

Chhattisgarh Crimesसारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6 (ग) के तहत हरिश्चंद्र जाटवर को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, हरिश्चंद्र जाटवर को सारंगढ़-बिलाईगढ़ के साथ-साथ रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद जिलों में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। आदेश के अनुसार, जाटवर को 24 घंटे के भीतर इन जिलों से बाहर जाना होगा।

 

7 बार जुआ खेलते हुए पकड़ा जा चुका जिला बदर आरोपी

 

ग्राम परसाडीह, थाना बिलाईगढ़ का निवासी जाटवर 2017 से जुआ और सट्टे में सक्रिय था। वह अब तक 7 बार जुआ खेलते हुए पकड़ा जा चुका है और दोषी करार दिया जा चुका है। वहीं जिला बदर की कार्रवाई के बाद एसपी ने बाकी जिलों के भी एसपी को भेजा।

 

अगर जाटवर आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वह न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकता है।