भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय गोंड़वाना पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया

Chhattisgarh Crimesभारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय गोंड़वाना पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं का पालन न करने का आरोप है। आयोग ने पार्टी अध्यक्ष को 9 अक्टूबर को रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाया है।

नोटिस में पार्टी अध्यक्ष को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, पार्टी का पंजीकृत पता ‘अध्यक्ष, राष्ट्रीय गोंड़वाना पार्टी, सरखेल हाऊस, तिफरा बिलासपुर’ दर्ज है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का पालन करना सभी राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य है। यदि पार्टी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती है, तो उसकी मान्यता समाप्त की जा सकती है। निर्वाचन आयोग इस मामले में सख्त कार्रवाई कर सकता है।