बिलासपुर के शिव मंदिर में एक युवक ने गलत हरकत किया

Chhattisgarh Crimesबिलासपुर के शिव मंदिर में एक युवक ने गलत हरकत किया। जिसके बाद शनिवार (4 अक्टूबर) को 2 समुदाय के बीच मारपीट-तोड़फोड़ हो गई। पुलिस ने दोनों पक्ष से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है।

गिरफ्तार आरोपी में हिंदूवादी नेता राम सिंह ठाकुर भी शामिल है, जिसने गौमांस काटते हुए वायरल वीडियो को लेकर हंगामा मचाया था। राम सिंह ठाकुर के गिरफ्तारी के विरोध में कल प्रदर्शन भी हुआ। हालांकि सभी आरोपी जेल भेज दिए गए है।

अब जानिए क्या है पूरा विवाद

4 अक्टूबर की रात सरकंडा के अशोक नगर मुरूम खदान स्थित शिव मंदिर में आरोपी अशरफ खान (23) ने गलत हरकत किया था, जिसकी जानकारी होने पर पड़ोस की महिला ने युवकों को बुला लिया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया।

इस मामले की जानकारी होने पर पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गलत हरकत करने वाले युवक अशरफ खान के खिलाफ केस दर्ज कर उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया।

बदमाशों ने की तोड़फोड़ और आगजनी

इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते कुछ असमाजिक तत्व के लोगों ने मोहल्ले में अशांति फैलाते हुए ठेले में तोड़फोड़ एवं एक ठेला व बाइक में आग लगा दी। जिससे स्थानीय रहवासियों को काफी नुकसान हुआ।

इस घटना के बाद मोहल्ले में पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। वहीं, एसएसपी रजनेश सिंह खुद घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। जिसके बाद से स्थिति शांतिपूर्ण है।

तोड़फोड़-आगजनी कर उन्माद फैलाने वाले भी गिरफ्तार

4 अक्टूबर को एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर मोहल्ले में उत्पात मचाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ऐसे बदमाशों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी भी की गई।

कानून व्यवस्था बनाने के लिए दोनों पक्षों के 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही प्रकरण के अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है।

एक महीने पुराने केस में राम सिंह गिरफ्तार

इधर, पुलिस ने हिंदूवादी नेता राम सिंह को भी पुलिस ने रफ्तार किया है। 29 अगस्त को बिल्हा थाना क्षेत्र के उड़ियापारा में युवती का गौमांस काटते हुए वीडियो वायरल हुआ था। जिस पर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा मचाया था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। जिसमें ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के बीच झड़प भी हुई थी।

मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के लोगों को चोटे आई थी। इस घटना में क्षेत्रवासियों ने पार्षद के साथ मारपीट होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी राम सिंह ठाकुर (33) के खिलाफ बीएनएसएस 191(3), 192, 332(सी), 296, 353(3), 115(2) और 3(1)(द)(ध) एसटी-एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।