धान खरीदी: पंजीयन-रकबा संशोधन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी की प्रारंभिक तैयारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, किसानों के नवीन पंजीयन और पंजीकृत फसल व रकबे में संशोधन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने धान उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि धान बेचने के इच्छुक किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल और एकीकृत किसान पोर्टल दोनों पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा।

धान के रकबे का भौतिक सत्यापन तहसील और जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा पीवी ऐप के माध्यम से किया जाएगा।

नॉमिनी का पंजीयन कराना आवश्यक

कलेक्टर ने ये भी कहा कि खरीदी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, पिछले साल की तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में भी आधार आधारित बायोमेट्रिक खरीद प्रणाली लागू रहेगी।

किसान स्वयं या उनके द्वारा पंजीकृत नॉमिनी (परिवार के नामित सदस्य या करीबी रिश्तेदार) के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा धान का विक्रय कर सकेंगे। इसके लिए पंजीयन अवधि के दौरान नॉमिनी का पंजीयन कराना आवश्यक है।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होने की स्थिति में प्रत्येक खरीदी केंद्र पर कलेक्टर द्वारा एक विश्वसनीय व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा।

बारदाने की उपलब्धता की ली जानकारी

कलेक्टर ने बारदाने की उपलब्धता की जानकारी ली और धान उपार्जन केंद्रों में गेट, फेंसिंग, सुगम पहुंच मार्ग तथा खरीदी एवं संग्रहण के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा।

सभी केंद्रों पर नमी की जांच हेतु आर्द्रतामापी यंत्र चालू अवस्था में रखे जाएं और धान खरीदी शुरू होने से पहले उनका कैलिब्रेशन कराया जाए। इसके अतिरिक्त, विद्युत व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी, चालू हालत में कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, यूपीएस और जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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