श्रमिक की मौत मामला बना पुलिस के लिए चुनौती

Chhattisgarh Crimes
✴️भट्ठा दलाल जगत गुप्ता गिरफ्तार
✴️ भट्ठा दलाल के खिलाफ दो माह पूर्व शत्रुघन खड़िया ने शिकायत दर्ज करवाया था

 

महासमुंद

शिखा दास छगक्राईम्स

 

जिले के चर्चित भट्ठा दलाल जगत गुप्ता को पटेवा पुलिस ने गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर बीएनएस की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना) के तहत कार्रवाई की गई है।

मामला बेहद गंभीर तब बन गया जब इस श्रमिक ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी,
उसने आत्महत्या कर ली। बताया गया कि पटेवा थाना क्षेत्र के बनपचरी निवासी श्रमिक शत्रुघन (40 वर्ष) पिता राजाराम खड़िया ने करीब डेढ़-दो माह पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर जगत गुप्ता पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और कार्रवाई की मांग की थी।

हालांकि, उस समय पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 11 अक्टूबर 2025 को शत्रुघन ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद अब पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी जगत गुप्ता को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी सुमीत भोई ने बताया कि आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया गया है और बातचीत के सभी डिटेल खंगाले जा रहे हैं। मामले की जांच गंभीरता से जारी है।

🔍 क्या है BNS की धारा 108 – आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और जांच में यह साबित हो जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया या मजबूर किया, तो उस व्यक्ति को अधिकतम 10 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

पहले इस तरह के मामलों में कार्रवाई आईपीसी की धारा 306 के तहत होती थी, लेकिन नए कानून BNS लागू होने के बाद अब इसे धारा 108 के तहत दर्ज किया जाता है।

“भट्ठा साम्राज्य” के गोरे चेहरों का काला कारनामा बेनकाब — मजदूर की आत्महत्या ने खोली
जगत गुप्ता की प्रताड़ना की परतें, महीनों की चुप्पी के बाद अब पुलिस हरकत में

बेनकाब हुआ चर्चित भट्ठा दलाल जगत गुप्ता

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महासमुंद

जिले के चर्चित भट्ठा दलाल जो कि अजगर गुप्ता के नाम से भी जाने जाते थे, उसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा मात्रा में मजदूरों का पलायन करना उसका प्रमुख काम था।

जगत गुप्ता को पटेवा पुलिस ने गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर बीएनएस की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना) के तहत कार्रवाई की गई है।

मामला बेहद गंभीर तब बन गया जब जिस श्रमिक ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, उसने आत्महत्या कर ली। बताया गया कि पटेवा थाना क्षेत्र के बनपचरी निवासी श्रमिक शत्रुघन (40 वर्ष) पिता राजाराम खड़िया ने करीब डेढ़-दो माह पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर जगत गुप्ता पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और कार्रवाई की मांग की थी

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हालांकि, उस समय पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 11 अक्टूबर 2025 को शत्रुघन ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद अब पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी जगत गुप्ता को गिरफ्तार किया है।

 

महासमुंद, 20 अक्टूबर 2025।
थाना पटेवा क्षेत्र के ग्राम बनपचरी निवासी 40 वर्षीय मजदूर शत्रुघन खड़िया ने जबरदस्ती ईंट भट्ठा में काम करने और बाहर राज्य जाने के लिए लगातार दबाव एवं जान से मारने की धमकी से परेशान होकर जहर सेवन कर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने आरोपी जगत कुमार गुप्ता पिता पाचूराम गुप्ता (59 वर्ष), निवासी ग्राम बाम्हनडीह थाना कोमाखान जिला महासमुंद के विरुद्ध धारा 108 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

थाना पटेवा में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक सुनीत कुमार भोई ने मर्ग क्रमांक 61/2025 धारा 194 BNSS के तहत मृतक शत्रुघन खड़िया पिता राजाराम खड़िया उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बनपचरी थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) की मर्ग जांच की। जांच के दौरान मृतक के परिजन राजाराम खड़िया, पानबाई खड़िया, सावनबाई खड़िया, भारत खड़िया, चन्द्रप्रकाश खड़िया तथा स्वतंत्र गवाह चोवाराम ध्रुव के कथन लिए गए।

 

मृतक द्वारा आरोपी जगत गुप्ता के विरुद्ध पूर्व में जबरदस्ती ईंट भट्ठा में काम करने, बाहर राज्य ले जाने के लिए लगातार दबाव बनाकर प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने संबंधी शिकायत की गई थी।

✴️✴️ परिजनों और गवाहों के कथन एवं मृतक द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पाया गया कि आरोपी द्वारा मृतक को ईंट भट्ठा ले जाने हेतु अनावश्यक दबाव बनाने के परिणामस्वरूप मृतक शत्रुघन खड़िया ने आरोपी जगत गुप्ता के भय से दिनांक 11/10/2025 के शाम करीबन 05.00 बजे जहर सेवन कर आत्महत्या कर ली।

इस पर आरोपी जगत कुमार गुप्ता के विरुद्ध अपराध धारा 108 BNS का घटित करना पाया गया।