दुर्ग जिले में एक युवक ने अपने पापा और दादी की जमीन हड़पने के लिए झूठे दस्तावेज कर लिए। इस काम में भुनेश्वर प्रसाद साहू के दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। आरोपी ने अपनी स्वर्गीय दादी के अंगूठे के निशान और पिता के हस्ताक्षर के लिए दूसरे व्यक्ति का सहारा लिया। जब ये बात घर वालों को पता चली तो पिता अपने बेटे के खिलाफ थाने में शिकायत के लिए पहुंचे। मामला उतई थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मामला तहसील पाटन के ग्राम पतोरा का है। ग्राम पतोरा के रहने वाले प्रार्थी पुसऊराम साहू ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके और उनकी मां स्वर्गीय सुरजाबाई साहू के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज भूमि को धोखे से हड़पने का प्रयास किया गया है।
प्रार्थी ने कहा- बेटे पर बनाया गया दवाब
पिता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसके बेटे रुपेश कुमार साहू पर दबाव बनाते हुए भूनेश्वर साहू, देवादास मानिकपुरी, पूरन लाल साहू सहित अन्य लोगों ने एक कूटरचित आम मुख्त्यारनामा तैयार करवा लिया।
यह दस्तावेज उप-पंजीयक कार्यालय दुर्ग में इस प्रकार से निष्पादित कराया गया कि उसमें प्रार्थी और उसकी मां की उपस्थिति नहीं थी। दोनों की जानकारी या सहमति के बिना अन्य व्यक्तियों को उपस्थित कराकर उनके स्थान पर हस्ताक्षर और अंगूठा निशान कराकर दस्तावेज निष्पादित किया गया। धोखाधड़ी के मामले में सिटी कोतवाली ने दर्ज किया मामला
प्रार्थी ने बताया कि आम मुख्त्यारनामा भू अभिलेख के स्वामी होने के नाते मुझे इस प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं दी गई। व मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है, बावजूद मेरी मां के फर्जी अंगूठे के निशान दूसरे व्यक्ति के द्वारा लगाए गए।
शिकायत मिलने के बाद थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 423, 467, 468, 470, 471, 120-बी, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल विवेचना शुरू की और आरोपियों की पतासाजी की।
पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया जुर्म
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी भुनेश्वर प्रसाद साहू (निवासी ग्राम पतोरा, थाना उतई), देवादास मानिकपुरी (निवासी ग्राम अचानकपुर, थाना उतई) और पूरन लाल साहू (निवासी ग्राम अचानकपुर, थाना उतई) को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
पूछताछ में तीनों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और इंकरारनामा के माध्यम से जमीन हड़पने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर 3 नवंबर 2025 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।