
निलंबित अधिकारियों में शासकीय प्राथमिक शाला तरईगांव की प्रधान पाठक अहिल्या पैकरा, मिश्री देवी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरेला की सहायक शिक्षक ज्योति साहू और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मांझीटोला की शिक्षक कुसुमलता नागेश शामिल हैं।
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि तीनों बीएलओ का आचरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13(ख)(2) के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसलिए उन्हें अधिनियम की धारा 32 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान तीनों शिक्षिकाओं का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।