छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में एक महिला ने पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ आरक्षक अरविंद मेंढ़े पर गलत तरीके से छूने (बैड टच) का आरोप लगाया

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में एक महिला ने पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ आरक्षक अरविंद मेंढ़े पर गलत तरीके से छूने (बैड टच) का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसका बेटा पॉक्सो मामले में जेल में बंद है। आरक्षक ने उसे बाहर निकालने में मदद करने के नाम पर छेड़छाड़ की।

महिला ने बताया कि आरक्षक ने प्राइवेट पार्ट को छुआ। शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरक्षक के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)(क)(i) के तहत केस दर्ज किया। दुर्ग SSP विजय अग्रवाल ने बुधवार शाम को आरोपी आरक्षक को सस्पेंड भी कर दिया है।

इस मामले में पुरानी भिलाई थाना में लगातार दूसरे दिन हंगामा जारी रहा। गुरुवार को डबरापारा वार्ड के बीजेपी पार्षद तुलसीराम ध्रुव वार्डवासियों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भिलाई-3 थाना में दर्ज एक गुंडा-बदमाश उनके खिलाफ गलत जानकारी फैला रहा है

महिला का आरोप- आरक्षक ने प्राइवेट पार्ट छुआ

मामला भिलाई-3 थाना क्षेत्र का है। पीड़ित महिला ने थाने के आरक्षक अरविंद मेढ़े के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की है। पीड़िता ने बताया कि उसका बेटा पॉक्सो मामले में जेल में बंद है। जब यह बात आरक्षक को पता चली तो वह फोन कर उसे छुड़ाने की बात कहता ​था।

पीड़िता ने कहा- बेटे को छुड़वाने के लिए मिलने बुलाया

पीड़िता ने बताया कि आरक्षक अरविंद ने उसे फोन करके मंगलवार को चरोदा बस स्टैंड पर बुलाया था। जब वह वहां पहुंची, तो आरक्षक ने गलत तरीके से छुआ और संबंध बनाने का दबाव बनाया। महिला ने कहा कि वह अभी यह सब नहीं कर सकती। उसने पीरियड होने की बात कही। इस पर आरक्षक ने महिला का प्राइवेट पार्ट चेक किया।

महिला ने बताया कि उसके बाद आरक्षक ने मुझे छोड़ दिया और कहा कि 2 दिन बाद फिर आओ, तब तुम्हारे बेटे को मैं छुड़वाऊंगा। इस बीच वो मुझे बार-बार फोन कर मिलने के लिए दबाव बनाता था। आरक्षक कह रहा था कि मुझसे एक बार मिलो, उसके बाद मैं तुम्हारे बेटे को जेल से छुड़वा दूंगा।

हिंदूवादी संगठन ने किया थाने का घेराव

इस मामले की सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठन के लोगों ने भिलाई-3 थाने का घेराव कर दिया। हिंदूवादी संगठन की ज्योति शर्मा के नेतृत्व में थाने पहुंचे लोगों ने आरक्षक के खिलाफ FIR दर्ज करने और उसे सस्पेंड करने की मांग करने लगे।

हंगामा बढ़ते देख एएसपी पद्मश्री तंवर भिलाई-3 थाने पहुंचीं और लोगों को शांत कराया। आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद सभी लोग लौट गए।

ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट भी दिया

हिंदू संगठन की सदस्य ज्योति शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने जानकारी दी कि मंगलवार शाम करीब 6 बजे आरक्षक उसे जांजगीर के पास यार्ड में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। जब पीड़िता ने मना किया और पीरियड होने की बात कही, तो आरक्षक ने प्राइवेट पार्ट को छुआ। इस मामले में आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

SSP ने आरक्षक को किया सस्पेंड

महिला के लगाए गंभीर आरोप के बाद भिलाई-3 थाने में आरक्षक अरविंद कुमार मेढे के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसके बाद SSP विजय अग्रवाल ने देर शाम आरक्षक को सस्पेंड कर रक्षित केंद्र में भेज दिया।

SSP ने मामले की जांच के भी आदेश दिए हैं। सीएसपी भारती मरकाम को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। जांच 7 दिन में पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस ने दर्ज किया रेप का मामला

पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 64(2)(क)(i) के तहत केस दर्ज किया है। यह धारा तब लगती है जब कोई पुलिस कर्मी अपने अधिकार का दुरुपयोग करके थाने या हिरासत में किसी महिला के साथ रेप करता है।

इस धारा के तहत अपराधी को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।