गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मां की हत्या के आरोपी बेटे को उम्रकैद की सजा मिली है। घटना फरवरी 2024 की है। ग्राम पतगवां में आरोपी शिवम् मिश्रा ने अपनी मां निर्मला बाई के साथ गाली-गलौज और विवाद किया। फिर लोहे की रॉड से वार कर मार डाला।
मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र का है। 19 नवंबर को पेंड्रारोड की अदालत में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी बेटे शिवम् मिश्रा उर्फ शिवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
इलाज के दौरान मां ने तोड़ा दम
यह घटना 2 फरवरी 2024 को दोपहर 12:45 बजे पतगवां के राठौर मोहल्ला में हुई थी। आरोपी शिवम् मिश्रा ने अपनी मां निर्मला बाई के साथ गाली-गलौज और विवाद किया। विवाद बढ़ने पर उसने मारपीट करते हुए लोहे की रॉड से निर्मला को गंभीर चोट पहुंचाई।
घायल अवस्था में निर्मला बाई को तत्काल गौरेला के जिला अस्पताल ले जाया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बाद में उन्हें रायपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर मिली सजा
मृतका के रिश्तेदारों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी। पेंड्रा पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294, 506, 323 और 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शिवम् मिश्रा को गिरफ्तार किया।
न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर, साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में निर्मला की मृत्यु का कारण लोहे की रॉड से आई गंभीर चोटों को बताया गया।
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल के न्यायालय ने शिवम् मिश्रा को धारा 302 (हत्या) और 323 (मारपीट) के तहत दोषी पाया। दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।
अर्थदंड न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।