सरगुजा की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने 17 वर्षीय किशोरी की रेप के बाद मर्डर मामले में पति-पत्नी को मृत्यु पर्यंत (मरते दम तक) कारावास की सजा सुनाई

Chhattisgarh Crimesसरगुजा की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने 17 वर्षीय किशोरी की रेप के बाद मर्डर मामले में पति-पत्नी को मृत्यु पर्यंत (मरते दम तक) कारावास की सजा सुनाई है। किशोरी को जबरदस्ती शराब पिलाने के बाद युवक ने उससे रेप किया और पत्नी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर शव फेंक दिया था। जानकारी के मुताबिक, 22 मई 2022 को बिलासपुर रोड में लक्ष्मीपुर के खेत में किशोरी की नग्न अवस्था में लाश मिली थी। उसकी आंख, होंठ, कोहनी, पीठ पर खरोच के निशान थे। पुलिस जांच में किशोरी की शिनाख्त हुई।

 

जांच में पता चला कि मृतका 17 वर्षीय किशोरी शव मिलने के 15 दिन पहले अंबिकापुर में काम करने आई थी और वह 21 मई 2022 को रेशम लाल राठिया (22 साल) और उसकी पत्नी सीमा राठिया (20 साल) के साथ काम करने गई थी।

 

शराब पिला युवक ने किया रेप, पत्नी ने घोंटा गला

 

पुलिस ने शक के आधार पर रेशम लाल राठिया और सीमा राठिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्या का खुलासा हुआ। पूछताछ में दंपती ने बताया कि काम के बाद किशोरी उनके साथ घर आई थी।

 

वहां पति-पत्नी ने जबरदस्ती किशोरी को शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद रेशम लाल राठिया ने किशोरी के साथ रेप किया। बाद में पति-पत्नी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया।

 

मामले में दोनों के खिलाफ पुलिस ने धारा 376 (क), 302 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5, 16, 17 के तहत अपराध दर्ज किया था। दंपती को नरमी देने से इनकार

 

मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) कमलेश जदगल्ला की अदालत में की गई। सुनवाई में दंपती को दोषी पाया गया।

 

न्यायाधीश ने आरोपियों पर किसी तरह की नरमी से इनकार करते हुए कहा कि किशोरी की रेप के बाद हत्या की गई है। इस मामले में किसी भी प्रकार की नरमी से समाज में गलत संदेश जायेगा।

 

अदालत ने आरोपी रेशमलाल राठिया एवं उसकी पत्नी सीमा राठिया को मृत्यु पर्यंत कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में निरुद्ध हैं।