गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में नाबालिग से रेप की कोशिश करने वाले आरोपी पड़ोसी को कोर्ट ने 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 12 साल की बच्चो को ‘नया खेल सिखाने’ के बहाने अपने घर ले जाकर अश्लील हरकतें की थीं।
घटना 3 मार्च 2025 को मरवाही थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। पीड़िता के माता-पिता लरकेनी गांव में पैसे निकालने गए थे, जबकि आरोपी अशोक कुमार गंधर्व (21) के घरवाले भी अंडी गांव में एक शादी में शामिल होने गए थे। घर सूना पाकर, आरोपी अशोक ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर के अंदर ले गया।
घर के भीतर ले जाने के बाद आरोपी ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। इसी दौरान पीड़िता के माता-पिता और दादी घर वापस आ गए। उनकी आवाज सुनकर आरोपी ने बच्ची को छोड़ दिया। डरी-सहमी बच्ची ने अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई।
10 महीने में सुनाया फैसला
इसके बाद, पीड़िता के माता-पिता ने मरवाही थाने में आरोपी अशोक गंधर्व के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 6 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने इस मामले में महज 10 महीने में फैसला सुनाया। उन्होंने आरोपी को दोषी पाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 के तहत 3 साल के कठोर कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया।
1000 रुपए के जुर्माना
इसके अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉस्को एक्ट) की धारा 7 और 8 के तहत 5 साल के कठोर कारावास और 1000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को प्रत्येक जुर्माने के लिए एक-एक महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।