छत्तीसगढ़ के धमतरी में पिकअप चालक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के धमतरी में पिकअप चालक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय धमतरी ने तीनों दोषियों को यह दंड दिया। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी को जांच के लिए पुरस्कृत भी किया गया है।

यह घटना 29 मई 2024 की रात केरेगांव थाना क्षेत्र में हुई थी। पिकअप चालक पंकज ध्रुव पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी सहायक उप निरीक्षक प्रदीप सिंह के नेतृत्व में केरेगांव पुलिस और साइबर टीम ने त्वरित कार्रवाई की।

मामूली विवाद के बाद की थी हत्या

सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, मुखबिरों की सूचना और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

उन्होंने बताया कि वे शराब के नशे में थे। इस दौरान पंकज ने उन्हें घूर कर देख लिया। जिस पर उनमें विवाद हो गया और फिर गुस्से में आकर उन्होंने धारदार हथियार से पंकज पर हमला किया था।

चाकू, बाइक और कपड़े जब्त किए थे

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू, बाइक और कपड़े भी जब्त किए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चंद्रेश देवदास (19), हरीश साहू (23) और रोशन यादव (21) शामिल हैं। ये सभी नयापारा गोकुलपुर, थाना धमतरी के निवासी हैं। न्यायालय ने तीनों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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