छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रविवार को रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के आवास पर चंगाई सभा का आयोजन किया गया

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के सरगुजा में रविवार को रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के आवास पर चंगाई सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 60 लोग शामिल हुए थे। चंगाई सभा की सूचना पर हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आपत्ति जताई। मामले में पूर्व डिप्टी कलेक्टर और 4 पास्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, नमनाकला निवासी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो के घर पर मीटिंग रखी गई थी। वहीं, इस कथित चंगाई सभा में कुछ हिंदू धर्म मानने वाले भी थे। घर के आगे सड़क पर बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी थीं और रास्त भी जाम हो गया था।

 

मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने आरोप लगाया कि चंगाई सभा के नाम पर हिंदु धर्म के भोले-भाले लोगों को एकत्र कर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। ओमेगा टोप्पो इस तरह से धर्मांतरण कराने में लिप्त रही हैं।

 

हिंदुवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी घर में इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान बिना पूर्व अनुमति के नहीं किए जा सकते। इसके बावजूद ओमेगा टोप्पो के घर पर लंबे समय से हर रविवार इस तरह की चंगाई सभा आयोजित की जा रही है। जानिए क्या है पूरा मामला ?

 

दरअसल, रविवार होने के कारण रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो के घर पर मीटिंग रखी गई थी। अंदर आराधना चल रही थी। इस दौरान हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उनका आरोप था कि मीटिंग में शामिल हिंदु धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।

 

इसके बाद हिंदुवादी संगठनों ने फौरन पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची और अंदर जाने की बात की, लेकिन आयोजकों ने रोक लिया और कहा कि अंदर आराधना हो रही है। आराधना के बाद ही पुलिस अंदर जा सकती है। इसके बाद पुलिस ने चंगाई सभा में शामिल लोगों की जानकारी मांगी। रजिस्टर में होती है एंट्री

 

जिस पर आयोजकों ने रजिस्टर दिखाया। इसमें आयोजन में शामिल होने वाले लोगों का नाम दर्ज था। उन्होंने बताया कि आयोजन में शामिल होने वालों को हस्ताक्षर के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जाती है।रजिस्टर में अलग-अलग दिनों में आयोजित चंगाई सभा और उसमें शामिल होने वाले लोगों की भी जानकारी दर्ज है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है।

 

पुलिस ने दर्ज की FIR

 

मामले में गांधीनगर पुलिस ने ओमेगा टोप्पो और चार पास्टरों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। जहां उसने से पूछताछ की गई। वहीं, इस मामले में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी ने बताया कि हिंदुवादी संगठनों के लिखित आवेदन पर छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वातंत्रय अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

Exit mobile version