राजधानी रायपुर में मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के मामलों में अदालत ने सख्त रुख अपनाया

Chhattisgarh Crimesराजधानी रायपुर में मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के मामलों में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई है। पहले मामले में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा (NDPS एक्ट) ने गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दूसरे मामले में विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत (NDPS एक्ट) ने नशीली टैबलेट बेचने के एक अन्य आरोपी को 3 साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

 

कार में गांजा लेकर ग्राहक तलाश रहे थे, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

 

पहला मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। इंवेस्टगेशन ऑफिसर दिव्या शर्मा ने बताया कि पुलिस को 30 मई 2021 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि केनाल रोड स्थित श्याम नगर इलाके में एक कार में सवार तीन युवक गांजा लेकर ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध कार को रोक लिया। कार में मनीष सिंह, निखिल यादव और जितेंद्र दास सवार थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपियों और वाहन की तलाशी ली। विशेष लोक अभियोजक केके चन्द्राकर ने बताया कि मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया।