अवैध कटाई के मामले में आरोपी को वन विभाग ने भेजा जेल, वन परिक्षेत्र तौरेंगा बफर का मामला

Chhattisgarh Crimes

पूरन मेश्राम/ मैनपुर। 2 मई 2026 शनिवार को अवैध कटाई करने के अपराध में आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही प्रकरण में मुख्य रूप से अरुण पांडे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) गुरु नाथन मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं वरुण जैन उपनिदेशक यूएसटीआर गरियाबंद के दिशा निर्देशन में जेपी दर्रो सहायक संचालक तौरेंगा यूएसटीआर गरियाबंद के मार्ग दर्शन में वन परिक्षेत्र तौरेंगा बफर टीम के द्वारा मुखबिरी सूचना के आधार पर गौरगांँव सर्कल वन परिसर चिपरी सुरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 1170 क्षेत्र में अवैध रूप से वन भूमि में प्रवेश कर मिश्रित प्रजाति के खड़े वृक्षों 57 नग ठूँठ=0.435 घन मीटर इमारती मिक्स जलाऊ

1चट्टा अवैध कटाई करने के अपराध में आरोपी सोनू राम पिता बसका राम जाति गोंड उम्र 65 वर्ष ग्राम जड़जुग्गा थाना रायघर तहसील रायघर जिला नवरंगपुर उड़ीसा के विरुद्ध वन अपराध पी ओ आर क्रमांक 97/ 08 दिनांक 2/5/ 2026 दर्ज कर धारा 1 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) (क)(ड)(च)(ज) (2) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27,29, 31,50,52 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के नियमानुसार नोटिस जारी कर दिनांक 4/5/2026 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय गरियाबंद में जेल दाखिला किया गया। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के उपनिदेशक वरुण जैन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि जल जंगल जमीन के संरक्षण और संवर्धन के दिशा में हम सबको आगे आकर काम करना होगा। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अवैध रूप से वनों की कटाई अतिक्रमण एवं वन्य प्राणियों के शिकार पर सौ प्रतिशत बंदिश है। ऐसा करने वाले कोई भी हो नहीं बक्शा जायेगा।विभागीय कार्यवाही में केजू राम कोरचे वनपरिक्षेत्राधिकारी तौरेंगा बफर,नितेश कुमार सारथी वनपाल सहायक परिक्षेत्राधिकिरी गौरगाँव, दानेश्वर कुमार ठाकुर वनरक्षक,चिराग साहू वनरक्षक,मुकेश कुमार सिंन्हा पेट्रोलिंग श्रमिक, मोतीलाल डोंगरे पेट्रोलिंग श्रमिक का सराहनीय योगदान रहा।

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