
शराब देने से मना करने पर उसने मैनेजर और अन्य कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गया। शिकायत पर दर्ज हुआ मामला
घटना के बाद दुकान के मैनेजर ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 429/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(2), 331(4) और 119(1) में केस दर्ज कर जांच शुरू की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी
जांच के दौरान पुलिस ने शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए और अन्य साक्ष्य जुटाए। इसके बाद आरोपी राजा ध्रुव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने घटना में संलिप्तता स्वीकार की।
इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
किसी भी आपराधिक गतिविधि, धमकी, मारपीट या असामाजिक व्यवहार की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने को दें। पुलिस ने कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है।