औषधि निरीक्षक सुनील पंडा ने बताया कि, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर तेलीपारा, व्यापार विहार और मंगला इलाके में संचालित कॉस्मेटिक दुकानों की जांच की गई। जांच के दौरान मेसर्स संतोष जनरल स्टोर्स एवं मेसर्स नरेश ट्रेडर्स (व्यापार विहार), मेसर्स मां कॉस्मेटिक एवं जनरल स्टोर, मेसर्स मनोज फैंसी एंड स्टेशनरी (मंगला बस्ती) और मेसर्स आदित्य ट्रेडिंग (तेलीपारा) से कॉस्मेटिक सैंपल लेकर रायपुर स्थित लैब में जांच के लिए भेजे गए।
लाइसेंस के बगैर दवाओं की बिक्री
तेलीपारा के आकाश बैंगल्स और कॉस्मेटिक की दुकान से बिना औषधि लाइसेंस के लगभग 30 हजार रुपए मूल्य की 8 प्रकार की औषधियां जब्त की गईं, जो दो कार्टून के बराबर थीं। अफसरों के मुताबिक, खाद्य एवं औषधि अधिनियम नियमावली 1945 की धारा 18 सी और 18 ए का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
नकली कास्मेटिक उत्पाद भी जब्त
इसके साथ ही बाजार में नकली कॉस्मेटिक्स के प्रचलन की सूचना पर भी कार्रवाई की गई। नकली कॉस्मेटिक्स की जांच के लिए पांच दुकानों से नमूने लिए गए, जिनकी गुणवत्ता जांच रायपुर लैब में की जाएगी। जांच टीम में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, सोनम जैन, अश्विनी कुमार, आशीष कुमार पांडे, कामेश्वरी पटेल और नीलिमा साहू शामिल थीं।
660 किलो खोवा और 35 किलो पनीर जब्त
इधर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर सोमवार सुबह 5.40 बजे नया बस स्टैंड पहुंचकर जांच करते हुए बाहरी राज्यों से आने वाले खोवा, कुंदा और पनीर की जांच की गई। रेलवे परिसर में भी इसी प्रकार जांच अभियान चलाया गया।
चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा खोवा मंडी गोलबाजार बिलासपुर के विभिन्न फार्मों से 18 खाद्य नमूना संकलन कर जांच किया गया । जिसमें 02 नमूने अमानक पाए गए, जिसे से कुल 3 लीगल और 1 सर्विलांस नमूना लेकर जांच मे संदेह के आधार पर 660 किलो खोवा और 35 किलो पनीर को जब्त किया गया।