बलौदाबाजार जिले में एक युवक ने रेल पटरी पर बैठकर फोटो खिंचवाई है। जिसे उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर अपलोड किया है। इस मामले में स्थानीय लोग RPF और पुलिस-प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। यह मामला गिधौरी थाना क्षेत्र के ग्राम नारधा का है।
रेल की पटरी पर बैठे युवक की पहचान सुदर्शन साहू के रूप में हुई है। उसने पटरी पर बैठकर फोटो खिंचवाकर अपनी जान को खतरे में डाला। इसके अलावा उसने भारतीय रेलवे अधिनियम का भी उल्लंघन किया है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के अनुसार, इस प्रकार की गतिविधि को संगीन अपराध माना जाता है।
इसमें दोषी पाए जाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल का प्रावधान है। स्थानीय लोग रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे बोर्ड और स्थानीय पुलिस प्रशासन से सुदर्शन साहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उसके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाए। इससे समाज में एक सख्त संदेश जाएगा।
रेलवे अधिनियम के तहत उसका स्मार्टफोन जब्त कर जांच की जानी चाहिए। साथ ही रेलवे ट्रिब्यूनल में केस दर्ज किया जाना चाहिए। रेलवे अधिकारियों ने पहले भी स्पष्ट किया है कि स्टेशन, पटरी या यार्ड के आसपास फोटो, वीडियो या रील बनाना सख्त मना है। रेलवे सुरक्षा बल को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।