रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फीस अधिनियमन 2020 पारित होने के बाद शनिवार को इसे राजपत्र में शामिल कर लिया गया है। इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद निजी स्कूल मनमाने फीस की वसूली पर लगाम कसने के साथ ही दण्ड का प्रावधान होगा।
इस कानून के अस्तित्व में आने से शाला स्तर, जिÞला स्तर और प्रदेश स्तर की तीन कमेटी बनाई जाएगी। अधिनियम में उपबंधित विभिन्न समितियों में सदस्यों का नामांकन,-(1) छत्तीसगढ़ शास स्कूल शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी, जो व्याख्याता की श्रेणी से निम्न का न हो, को अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ख) के अंतर्गत नोडल अधिकारी के रूप में कलेक्टर द्वारा नामांकित किया जायेगा, किन्तु कलेक्टर, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन के किसी अन्य अधिकारी को अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ख) के अंतर्गत नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित कर सकेगा।