बलरामपुर-रामानुजगंज जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक एलबी अशोक कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया

Chhattisgarh Crimesबलरामपुर-रामानुजगंज जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक एलबी अशोक कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर विशेष गणन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लापरवाही बरतने, कार्य में रुचि न लेने और सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बिना अनुपस्थित रहने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बलरामपुर के प्रस्ताव और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामानुजगंज के आदेश पर अशोक यादव को मतदान केंद्र क्रमांक-237 फतेहपुर में अविहित अधिकारी (Distributing/Collecting Officer) के रूप में SIR कार्य सौंपा गया था।

निर्वाचन कार्य में लापरवाही

हालांकि, उन्होंने इस कार्य में रुचि नहीं ली। लापरवाही बरती और निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं किया, जिसकी रिपोर्ट की गई थी। अभिलेखों के अवलोकन के बाद, जिला शिक्षा अधिकारी ने पाया कि अशोक कुमार यादव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 का उल्लंघन है।

नियम उल्लंघन के चलते कर्मचारी निलंबित

परिणामस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण-अपील) नियम 1966 के नियम-9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी देय होगा।