ड्रारोड अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने जमीन विवाद में पड़ोसी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बरतू धनुहार ने 23 दिसंबर 2023 को मरवाही थाना क्षेत्र के कटरा गांव में दिनदहाड़े अपने पड़ोसी घीसलु धनुहार की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी।
यह घटना कटरा गांव के धनुहारटोला में हुई थी। सुबह करीब 10:30 बजे घीसलु धनुहार मेन रोड से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान आरोपी बरतू धनुहार (65) ने जमीन विवाद को लेकर लोहे की धारदार टंगिया से घीसलु की गर्दन पर वार कर दिया। हमले के कुछ देर बाद ही घीसलु धनुहार की मौत हो गई।
परिजनों ने तत्काल 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची, आरोपी बरतू धनुहार खून से सनी टंगिया के साथ शव के पास बैठा रहा। मरवाही थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
5 हजार का अर्थंदंड भी लगाया
इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने फैसला सुनाया। उन्होंने आरोपी बरतू धनुहार को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।