मुंगेली जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सील कर दिया है। यह कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के उल्लंघन के चलते की गई।
कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ. शीला साहा, नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट डॉ. कमलेश कुमार और नायब तहसीलदार हरीश यादव की संयुक्त टीम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के अंतर्गत किया गया। सीएमएचओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए।
चिकित्सक की गैर-मौजूदगी में अस्पताल का संचालन किया जा रहा था, जो नर्सिंग होम एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे पहले 16 जनवरी को भी अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। उस समय भी डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए थे, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया था।
सुधार नहीं होने पर सील की कार्रवाई
नोटिस के बावजूद नियमों में सुधार नहीं होने पर जिला प्रशासन ने गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सील करने की सख्त कार्रवाई की।
निजी अस्पतालों को नियम पालन की चेतावनी
सीएमएचओ ने स्पष्ट कहा कि जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को निर्धारित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
मरीजों की सुरक्षा से नहीं होगा समझौता
उन्होंने कहा कि मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण इलाज से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।