
जब्त की गई शराब में बोलेरो (CG-13-UG-0629) से बरामद 25 खाकी कार्टून में रखी 1250 बोतलें शामिल हैं। इन बोतलों पर मध्यप्रदेश का होलोग्राम था। आरोपियों के पास शराब के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला।
आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राम सिंह (35), बबुआ राम (28) और ऋषि कुमार पैकरा (31) के रूप में हुई है। ये सभी नेवरी नवापारा के निवासी हैं।
जब्त किए गए सामान, जिसमें शराब, वाहन और मोबाइल फोन शामिल हैं, की कुल अनुमानित कीमत 6 लाख 26 हजार 250 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) और 59(क) के तहत मामला दर्ज किया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी के निर्देश पर थाना गौरेला की टीम ने की। थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक रामनिवास राठौर सहित पुलिस टीम इस अभियान में सक्रिय रही।