छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर 32 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। उपभोक्ताओं से केवाईसी पूर्ण कराने और सुरक्षा जांच कराने की अपील भी की गई है।
दरअसल, खाद्य विभाग के अधिकारी होटल, भोजनालय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए लगातार जांच अभियान चला रहे हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
जांच अभियान के दौरान अब तक 14 होटल, भोजनालय और रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 सहपठित धारा 7 के उल्लंघन के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। यहां से कुल 22 गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
कुरूद में गैस सिलेंडर दुरुपयोग की जांच
इसी कड़ी में कुरूद विकासखंड में भी जांच की गई, जहां 5 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग सामने आया। इन प्रतिष्ठानों से 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस प्रकार जिले में कुल 19 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अब तक 32 गैस सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं।
अधिकारी बोले- जारी रहेगी कार्रवाई
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग रोकने के लिए जिले में यह जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित हैं। इनका व्यावसायिक उपयोग नियमों का गंभीर उल्लंघन है और ऐसा पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।