पेंड्रारोड में यौन उत्पीड़न के दो आरोपियों दो 10-10 साल की सजा सुनाई गई

Chhattisgarh Crimesपेंड्रारोड में यौन उत्पीड़न के दो आरोपियों दो 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों ने 2025 में अपने ही दोस्त को रोककर उसके साथ कुकृत्य किया और वीडियो भी बनाया।

घटना 21 अप्रैल 2025 की रात करीब 8 बजे की है। पीड़ित अपने दोस्त के घर जा रहा था, तभी रास्ते में दोनों आरोपियों ने उसे जबरन रोका। वे उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुमन निकेतन चर्च के पीछे जंगल में ले गए।

पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी वहां आरोपियों ने नाबालिग के साथ कुकृत्य किया और मोबाइल से उसका वीडियो भी बनाया। उन्होंने पीड़ित को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट भी की। पीड़ित की शिकायत पर गौरेला थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई।

घटना के 11 महीने के भीतर फैसला विशेष अपर सत्र न्यायालय की जज ज्योति अग्रवाल ने आदेश उर्फ अंशु जॉन (कोरबा) और विकास मसीह उर्फ लाली (बलौदाबाजार) को पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही, दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। इस मामले में शासन की ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की। घटना के 11 महीने के भीतर आरोपियों के खिलाफ यह फैसला आया है।
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