बिलासपुर में आरपीएफ ने कोरबा-रायपुर मेमू ट्रेन से युवक को भरा हुआ गैस सिलेंडर ले जाते हुए गिरफ्तार किया

Chhattisgarh Crimesबिलासपुर में आरपीएफ ने कोरबा-रायपुर मेमू ट्रेन से युवक को भरा हुआ गैस सिलेंडर ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है, जिसके चलते उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 153 और 164 के तहत कार्रवाई की गई है।

आरपीएफ गुप्तचर शाखा के सहायक उप निरीक्षक बीरबल सिंह और प्रधान आरक्षक एके प्रधान ने कोटमी सोनार और बिलासपुर के बीच ट्रेन में एक संदिग्ध युवक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से लाल रंग का भरा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुआ।

बोरी में छिपाकर ले जा रहा था

आरोपी की पहचान हरि कृष्ण कश्यप (28) के रूप में हुई है, जो अकलतरा के वार्ड 3 का निवासी है। पूछताछ में उसने बताया कि वह सिलेंडर को सफेद प्लास्टिक की बोरी में छिपाकर ट्रेन नंबर 68745 कोरबा-रायपुर मेमू से अकलतरा से गतौरा जा रहा था।

कोई वैध दस्तावेज नहीं था

युवक के पास सिलेंडर ले जाने का कोई वैध दस्तावेज नहीं था। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाना एक गंभीर अपराध है, जिससे यात्रियों की जान और संपत्ति को खतरा हो सकता है। मौके पर गवाहों के सामने आरोपी के पास से सिलेंडर और उसका आधार कार्ड जब्त किया गया।

इस मामले की जांच उप निरीक्षक एसबी सिंह कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से सतर्क रहने और ट्रेन में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ की सूचना तुरंत आरपीएफ को देने की अपील की है।

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