दुर्ग जिले में नशे के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की

Chhattisgarh Crimesदुर्ग जिले में नशे के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। डीएसपी यदुमनी सिदार ने बताया कि गांजा तस्करी और अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खुर्सीपार, सुपेला और नंदिनी नगर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान करीब 4 किलो 750 ग्राम गांजा, देशी शराब और नकदी जब्त की गई है।

खुर्सीपार थाना क्षेत्र के देवार पारा में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति खुलेआम गांजा बेच रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर संदेही को पकड़ा। तलाशी में आरोपी के पास से 2 किलो 50 ग्राम गांजा और 400 रुपये नकद बरामद हुए।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अमजद देवार (52) निवासी देवार पारा बताया और अवैध बिक्री की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 1 लाख रुपये आंकी गई है।

सुपेला में गांजा तस्कर पकड़ाया

इसी तरह सुपेला थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को पकड़ा। लक्ष्मी मार्केट स्थित कचरा मैदान के पास बिजली ट्रांसफार्मर के समीप एक युवक द्वारा गांजा बेचने की सूचना मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया।

आरोपी की पहचान अंबेडकर नगर निवासी सौरभ साखरे उर्फ सोनू (20) के रूप में हुई। उसके कब्जे से 2 किलो 250 ग्राम गांजा और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। जब्त गांजे की कीमत करीब 1 लाख 10 हजार रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अवैध कमाई के लिए गांजा बेचने की बात स्वीकार की।

नंदिनी नगर में शराब कोचियों पर शिकंजा

वहीं नंदिनी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब बिक्री करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम गिरहोला में आनंद ढाबा के पीछे नहर किनारे अवैध शराब बेची जा रही है।

पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और दोनों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान प्रेम कुमार टंडन (30) और समीर बंजारे (21) के रूप में हुई है। उनके कब्जे से 30 पौवा देशी शराब और ₹4,300 नगद बरामद किए गए।

मामले में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।