बिलासपुर पुलिस ने लाखों के जेवरात और एक लाख रुपये नगद चोरी के मामले में चोर और चोरी का सोना गलाकर ठिकाने लगाने वाले मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार किया

Chhattisgarh Crimesबिलासपुर पुलिस ने लाखों के जेवरात और एक लाख रुपये नगद चोरी के मामले में चोर और चोरी का सोना गलाकर ठिकाने लगाने वाले मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गला हुआ 5 लाख रुपये का सोना और नगद राशि बरामद की है।

यह मामला राजेंद्र नगर निवासी प्रशांत कुमार मिश्रा (34) की शिकायत पर दर्ज किया गया था। प्रशांत ने 2 अप्रैल को सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि उनकी माता चैन मिश्रा के 4 सोने के कंगन (40) और एक लाख रुपये नगद घर की अलमारी का ताला तोड़कर चोरी कर लिए गए थे।

संदेह के आधार पर आरोपी को पकड़ा

जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी दीपक पटेल (19 वर्ष), निवासी ग्राम लोफंदी, नयापारा थाना कोनी को हिरासत में लिया। पूछताछ में दीपक ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। उसने बताया कि चोरी किए गए कंगनों को उसने मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर लोन लिया था।

मणप्पुरम फाइनेंस मैनेजर ने जानते हुए चोरी के कंगन गिरवी रखे

जांच में पता चला कि मणप्पुरम फाइनेंस के मैनेजर आजम बेग (25 वर्ष), निवासी धरसीवा थाना धरसीवा जिला रायपुर (वर्तमान में बंधवापारा सरकंडा) ने यह जानते हुए भी कि गिरवी रखे गए कंगन चोरी के हैं, उन्हें गलाकर ठिकाने लगाने का प्रयास किया।

फरार आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गला हुआ सोना बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजकर अन्य चोरियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने इस मामले में धारा 305, 331(4), 111, 317(2)(4)(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है।

जांच में पता चला कि मणप्पुरम फाइनेंस के मैनेजर आजम बेग (25), निवासी धरसीवा जिला रायपुर (वर्तमान में बंधवापारा सरकंडा) ने यह जानते हुए भी कि गिरवी रखे गए कंगन चोरी के हैं, उन्हें गलाकर ठिकाने लगाने का प्रयास किया।

फरार आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गला हुआ सोना बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजकर चोरियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने इस मामले में धारा 305, 331(4), 111, 317(2)(4)(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है।

Exit mobile version