सरगुजा में चिटफंड कंपनी खोलकर निवेशकों से 9 करोड़ 26 लाख रुपये जमा कराकर ठगी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

Chhattisgarh Crimesसरगुजा में चिटफंड कंपनी खोलकर निवेशकों से 9 करोड़ 26 लाख रुपये जमा कराकर ठगी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चिटफंड कंपनी में बतौर अधिकारी कार्यरत थे। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। यह कार्रवाई दो वर्ष बाद की गई है।

जानकारी के मुताबिक, 04 सितंबर 2024 को मैनपाट निवासी देवराज यादव ने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वेलफेयर बिल्डिंग एंड ईस्टेट प्राईवेट लिमिटेड कंपनी नमनाकला का कार्यालय खोलकर निवेशकों को निवेशित राशि कम समय में दोगुना करने का झांसा देकर ठगी की गई।

पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर व एडवाईजरी हेड बलराम पाठक, जोनल मैनेजर अखिलेश प्रजापति व अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। जांच में कंपनी द्वारा निवेशकों से करीब 9 करोड़ 26 लाख रुपये कंपनी में जमा कराना पाया गया। आरोपियो द्वारा कंपनी के नाम पर कई बैंकों में खाते खोलकर पैसे जमा कराए गए। कंपनी में पैसे जमा करने वाले ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे एवं गरीब तबके के लोग हैं।

दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर एवं पदाधिकारियों ने एजेंटों के माध्यम से पैसा जमा कराया। कंपनी को रिजर्व बैंक या अन्य सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं थी। मामले में पुलिस ने ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 की धारा 4,5,6 एवं छत्तीसगढ़ के निक्षेपको का हितों का संरक्षण नियम 2005 की धारा 10 का अपराध दर्ज किया था।

प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी अखिलेश कुमार प्रजापति (56 वर्ष) निवासी पलामू झारखंड व बलराम पाठक (64 वर्ष), निवासी पलामू झारखण्ड को हिरासत में लिया गया। दोनों ने कंपनी का प्रचार कर लोगों से निवेश कराने में भूमिका स्वीकार की।

गांधीनगर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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