27 लाख मतदाताओं के नाम कटने का अनुमान

Chhattisgarh Crimesराज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण- एसआईआर के तहत मतदाताओं से गणना-प्रपत्र भरने और उसे जमा कराने की समय सीमा खत्म हो गई। इस दौरान मतदाताओं से मिले 2 करोड़ 12 लाख और 30 हजार गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन कर लिया गया है। अब 19 से 22 दिसंबर के बीच गणना जमा हुए प्रपत्रों के आधार पर प्रारंभिक मतदाता सूची तैयार की जाएगी।

23 दिसंबर को इसका प्रकाशन होगा और इसी के साथ दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी जिन मतदाताओं के नाम सूची में होंगे नहीं होंगे, वे दावा-आपत्ति पेश कर सकेंगे। प्रारंभिक सूची में 27 लाख मतदाताओं के नाम कटने का अनुमान है। एसआईआर से जुड़ी आगे की पूरी प्रक्रिया और मतदाताओं के लिए भास्कर ने तैयार किया सवाल-जवाब पैटर्न में तैयार किया सभी उलझनों का समाधान:-

जिन्होंने प्रपत्र जमा कर दिया और जो नहीं जमा कर सके उन मतदाताओं के सवाल और उनके जवाब

Q. प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना नाम है या नहीं कैसे पता करेंगे?

आयोग की वेबसाइट, मोबाइल एप से आनलाइन जांच सकते हैं। बीएलओ, निर्वाचन कार्यालय, ईआरओ या एईआरओ आफिस में भी सूची में नाम है या नहीं देख सकेंगे।

Q.मेरा नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में नहीं है, मैं क्या करूं?

आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो निवार्चन पंजीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी दफ्तर में फार्म-6 के साथ शपथ पत्र देकर अपना नाम जुड़वाने का आवेदन करना होगा।

Q.मतदाता सूची में नाम तो है, लेकिन नाम गलत है, एपिक नंबर में गलती है तो क्या करूं?

सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए फार्म-8 के साथ घोषणा पत्र भरकर सुधार कराया जा सकता है।

Q.प्रारूप मतदाता सूची में मेरा मतदान केंद्र ही बदल दिया गया है?

फार्म-7 में आवेदन के साथ आपत्ति की जा सकती है।

Q.एसआईआर फार्म भरा, लेकिन जमा नहीं कर पाए तो क्या करें?

दावा-आपत्ति की अवधि में ईआरओ या एईआरओ के पास फार्म-6 के साथ आवेदन करना होगा।

Q. मेरे घर बीएलओ नहीं पहुंचे। इस वजह से मैं एसआईआर फार्म नहीं भर पाया?

आयोग की ओर से नोटिस जारी होगा। नोटिस के बाद तय समय में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करना होगा।

Q.क्या दावा-आपत्ति या सुधार के आवेदन आफलाइन ही लिए जाएंगे?

नाम जुड़वाने, संशोधन या किसी भी तरह की त्रुटि सुधार के आवेदन आफलाइन और आनलाइन दोनों माध्यम से लिए जाएंगे।

Q . दावा-आपत्ति या नाम जुड़वाने का समय कब से कब तक है?

23 दिसंबर से दावा-आपत्ति या नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू होगी। 22 जनवरी 2025 तक का समय है।

Q.नाम जुड़वाने या संशोधन के लिए ईआरओ या एईआरओ को आवेदन किया गया, फिर भी नाम नहीं जुड़ा या संशोधन नहीं हुआ तो क्या करना होगा?

ईआरओ के निर्णय 15 दिन के भीतर इस निर्णय की अपील जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

Q.ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अपील की, लेकिन उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं तो क्या करें?

जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो निर्णय के 30 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में द्वितीय अपील की जा सकती है?

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