मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला लाखासार के सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम को शराब पीकर स्कूल आने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उनका नशे की हालत में स्कूल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने कार्रवाई की।
जानकारी के अनुसार, यह घटना 5 जनवरी को हुई थी। जब सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम नशे की हालत में स्कूल पहुंचे थे। वीडियो वायरल होने के बाद बीईओ ने मामले की पुष्टि की और मुंगेली के जिला शिक्षा अधिकारी एलपी डाहिरे को मौखिक रूप से सूचित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की।
प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षक का यह आचरण शासकीय सेवा नियमों के विपरीत है। शराब के नशे में स्कूल पहुंचना न केवल विद्यार्थियों की सुरक्षा और अनुशासन के लिए खतरा माना गया, बल्कि इससे शिक्षा विभाग की सार्वजनिक छवि भी प्रभावित हुई।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अटैच
डीईओ ने इसे गंभीर कदाचार मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1,2,3) का उल्लंघन बताया। मामले में त्वरित और सख्त कदम उठाते हुए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 09 (क) के तहत सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी लोरमी निर्धारित किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।