राजनांदगांव जिला में भी 10 अप्रैल की दोपहर 12 बजे से 19 अप्रैल तक कम्पलीट लॉकडाउन

Chhattisgarh Crimes

राजनांदगांव। जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुये जिला प्रशासन ने 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक सम्पूर्ण जिले में लॉकडाउन का निर्णय लिया है। जिले में अफसरों को लॉकडाउन में सख्ती बरतने के निर्देश दिये गये हैं। इस दौरान तमाम व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेगी। दवाई दुकान और अस्पताल के अस्पताल के अलावे तमाम गतिविधियों पर बैन रहेगा।

पेट्रोल पंप खुलेंगे जरूर, लेकिन सिर्फ सरकारी सेवा, एंबुलेंस, पुलिस वाहन, आपात सेवा, इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोगों को पहचान पत्र दिखाने पर ही पेट्रोल दिया जायेगा। दुध वितरण और बेचने के लिए शर्तों के साथ छूट दी गयी है। लोगों की आवाजाही पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा, हालांकि वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले लोगों को इससे छूट रहेगी।

राजनांदगांव में 9 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कलेक्टर ने की है।अत्यावश्यक सेवाओं के परिवहन को अनुमति होगी। केवल वाहन चालक और हेल्पर को ही वाहन में अनुमति होगी। हर दिन शाम को एसडीएम-एसडीओपी फ्लैगमार्च करेंगे।चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति।

वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए केंद्र तक जाने की अनुमति होगी। सारी छूटें कंटेटमेंट क्षेत्र में लागू नहीं। आदेश के उल्लंघन होने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल रिचार्ज दुकानें बंद रहेंगी। घर जाकर दूध बाँटने वाले विक्रेता सुबह 6 से 7 बजे एवं शाम 6 से 7 बजे जा सकेंगे।

केवल एनएच के चल रहे निर्माण कार्य एवं अमृत मिशन के कार्य चलेंगे, शेष सभी निर्माण कार्य बंद रहेंगे। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। मेडिकल, पेट्रोल पंप, चश्मा दुकान विक्रेता जिनको लाकडाउन में छूट मिली है, उनकी शत-प्रतिशत टेस्टिंग की जाएगी। अन्य राज्यों से अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से दुर्ग के अलावा अन्य जिलों हेतु संचालित सार्वजनिक परिवहन को शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं।

10 अप्रैल की दोपहर 12 बजे से जिले में लॉकडाउन लगेगा, जो 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक प्रभावी होगा। प्रदेश का ये चौथा जिला है, जहां लॉकडाउन लगाया गया है। इससे पहले दुर्ग, बेमेतरा और रायपुर में लॉकडाउन का आदेश दे दिया गया है।

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