हाईकोर्ट में कोरोना गाइडलाइन लागू, मास्क नहीं तो प्रवेश भी नहीं

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में मास्क पहनकर आने के साथ ही सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस पर चिंता जताई है। राज्य शासन के एहतियात बरतने और हाई लेवल मीटिंग के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देशित किया है। उनके निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी किया है।

रजिस्ट्रार जनरल ने सभी अदालतों को आदेशित किया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों सहित अन्य को सलाह दी जाती है कि वे मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही कोरोना नियंत्रण के सभी दिशा-निर्देशों पर अमल करने के लिए कहा गया है।

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