देवभोग। विगत 06 माह पूर्व से बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को देवभोग पुलिस ने जेल दाखिल किया। पुलिस अधीक्षक श्रीमति पारूल माथुर के दिशा निर्देश अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संतोष माहतों के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री रूपेश डंडे के पर्यवेक्षण में थाना देवमोग पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 280 / 2021 धारा 363 , 366 , 376 ( 3 ) भादवि 4. 6 पॉक्सो एक्ट के 28वर्षीय सीनापाली निवासी सुभाष साहू पिता श्याम लाल साहू , आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया है।
प्रार्थी ने 19सितम्बर को थाना उपस्थित होकर अपनी नाबालिक पुत्री की गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराया था थाना देवभोग में गुम इंसान कमांक 40 / 2021 कायम कर जांच में लिया गया कि पीड़िता को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर लेने की पूर्ण अंदेशा पर से अपराध धारा 363 भादवि ० का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दिया । महिला आरक्षक की उपस्थिति में पुछताछ किया गया ।कल्याण समिति गरियाबंद से कथन लेखबद्ध कराया गया है , जिसमें पीड़िता के द्वारा घटना दिनांक को गुम होने के संबंध में घटना दिनांक के 06 माह पूर्व उसके घर ग्राम अमलीपदर से शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर पत्नि बनाने का आश्वासन देकर आरोपी द्वारा भगाकर ग्राम सीनापाली ले आया था और उनके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया था ।
आरोपी द्वारा पीड़िता को भगाकर ले जाने के बाद प्रार्थी परिवार के सदस्य व समाज के लोगों को ग्राम सीनापाली ले जाकर लड़की को लाने का प्रयास किया गया था परन्तु पीड़िता के पिता व समाज वालों के द्वारा सामाजिक व्यक्ति के घर आने से सुरक्षित रहने के विश्वास पर से पीड़िता के पिता के द्वारा लड़की लड़का के पसंद करने की बात से सहमत होकर पीड़िता को आरोपी के घर छोड़कर वापस आ गया था तथा किसी प्रकार का रिपोर्ट उसके द्वारा दर्ज नहीं कराया था उस दरमियान आरोपी के द्वारा पीड़िता को नाबालिक जानते हुये भी लगातार शारीरिक संबंध बनाया पिडिता 02 माह का गर्भ थी जिसे आरोपी के द्वारा तबियत खराब होने से दवाई खिलाने से खराब हो गया पीड़िता का धारा 164 का कथन व महिला पुलिस अधिकारी एंव बाल कल्याण समिति गरियाबंद के समक्ष दियें अपने कथन में बतायी है , प्रकरण के आरोपी सुभाष साहू पिता श्याम लाल साहू के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पायें जाने से गिरफ्तारी कर उच्च अधिकारी को सूचना कर उसके परिजनों को भी सूचना कर दी गयी तथा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया ।
कारवाई में इनका रहा सहयोग
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विकास बघेल , प्रधान आरक्षक राजेश बघेल , विजय मिश्रा , आरक्षक भरत सेन , देवेन्द्र सोनवानी , गजेन्द्र सोनवानी , महिला आरक्षक रेवती टंडन , दुलेश्वरी ध्रुव की सराहनीय भुमिका रही ।