धमतरी। कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण के फैलाव एवं रोकथाम को ध्यान में रख जिले के गंगरेल, नरहरा सहित अन्य सभी स्थलों को आगामी 31 अगस्त तक बंद रखा गया था। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने उक्त आदेश को निरस्त करते हुए अब धमतरी जिले में संचालित सभी होटल, मोटल एवं पर्यटन केन्द्र, रिसोर्ट इत्यादि को भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी गाईड लाईन में दिए गए निदेर्शों का पालन करते हुए संचालित करने की अनुमति दिए हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक सभी होटलकर्मी दैनिक कार्य करते समय मास्क, हाथ में दस्ताने और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। आपातकालीन टेलीफोन नंबर और उचित स्थानों पर जागरूकता संबंधी पोस्टर चस्पा करेंगे। कमरे के अंदर मेहमानों के लिए Do’s और Dont’s का पोस्टर चस्पा करेंगे। कोरोना वायरस कोविड 19 के वर्तमान स्थिति के बारे में मेहमानों को अवगत कराएंगे।
सभी गाइडलाइन का करना होगा पालन
- अनावश्यक कमरे से बाहर नहीं निकलने एवं बाहर जाने पर आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ ही बाहर निकलें।
- कमरे के अंदर कपड़ा नहीं धोएं।
- यदि किसी दूसरे के साथ एक बालकनी साझा की जाती है, तो कृपया अपने कमरे के किनारे पर रहे।
- मेहमानों का धुलाई एवं रसोई क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
- होटल में प्रवेश करने पर हैण्ड वॉश/हैण्ड सेनिटाइजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
- एयर कंडिशनर/ वेंटिलेशन के उपयोग के संबंध में सी.पी.डब्ल्यू.डी.के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना होगा,
- जिसके अनुसार एयर कंडिशनिंग उपकरणों का तापमान सेटिंग 24-30 सेंटीग्रेड की सीमा में होना चाहिए,
- ह्यूमिडिटी रेंज 40-70 प्रतिशत होनी चाहिए। जहां तक संभव हो ताजा हवा तथा
- क्रास वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांतों का पालन करेंगे।