
फोकटपारा कसारीडीह वार्ड 44 का रहने वाला आरोपी हामिद अली के घर कई बच्चियां ट्यूशन पढ़ने जाती थीं। 12 फरवरी को नाबालिग बच्ची ट्यूशन पढ़ने गई, लेकिन उस समय घर में कोई नहीं था। अकेला पाकर हामिद अली बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा।
बच्ची ने विरोध किया तो उसने उसे धमकी दी। इसके बाद बच्ची ट्यूशन से घर चली गई। अगले दिन बच्ची फिर आई और उसने ये बात किसी को नहीं बताई। इससे हामिद अली उसे और ज्यादा परेशान करने लगा।
नाबालिग परेशान होकर अपनी मां को पूरी बात बताई। बच्ची ने कहा अब वो उस टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने नहीं जाएगी। उर्दू के गुरुजी गंदे है और गंदी हरकतें करते है। इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाना पहुंचे।
कोर्ट ने सुनाई 5 साल कैद की सजा
विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा से मिली जानकारी के मुताबिक मामले की सुनवाई न्यायाधीश अनीश दुबे की कोर्ट में की गई। उन्होंने हामिद अली को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया और 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।