कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 50 हजार रुपये; केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपए की राशी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि मुआवजे का भुगतान न केवल पहले से हुई मौतों के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एनडीएमए ने कोरोना के कारण मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की सिफारिश की है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि राहत कार्यों में शामिल लोगों को भी अनुग्रह राशि दी जाएगी। सरकार ने कहा कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण कोरोना है, तो ऐसे भी मृतक के परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी। कोरोना पीड़ितों के परिजनों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी।

Exit mobile version